सिनेमाघर में खाना-पीना अब सस्ता, Online गेमिंग-कसीनो पर लगेगा 28% GST; जानें बैठक में क्या-क्या लिये गए फैसले

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सिनेमाघर में खाना-पीना अब सस्ता, Online गेमिंग-कसीनो पर लगेगा 28% GST; जानें बैठक में क्या-क्या लिये गए फैसले

 

 

जीएसटी कॉउसिंल की मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के दौरान सिनेमाघरों में मिलने वाली खाने-पीने की चीजों पर GST में कटौती करने पर सहमति बनी है.

 


GST Council Meeting:

दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक के दौरान सिनेमाघरों में मिलने वाली खाने-पीने की चीजों पर GST में कटौती करने पर सहमति बनी है.

 

वहीं, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, हॉर्स रेसिंग अब महंगा हो जाएगा. इन पर 28 प्रतिशत GST लगाने का फैसला लिया गया है. साथ ही काउंसिल (GST Council) की बैठक में GST ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी मिली है. इसके अलावा कोलकाता में जीएसटी ट्रिब्यूनल के दो बेंच बनने पर सहमति हुई है. बैठक में फिटमेंट पैनल के सभी सुझावों को मंजूर कर लिये गए हैं.

 



सिनेमाघरों में खाना-पीना सस्ता
काउंसिल ने सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले जीएसटी में भारी कटौती की है. सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड, बेवरेजेज पर अब सिर्फ 5 फीसदी GST लगेगा. पहले इस 18% जीएसटी लगता था.

 


दवाओं पर राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (FSMP) के आयात पर जीएसटी से राहत देने का भी फैसला किया है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक न माने जाने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे.

 

GST काउंसिल की बैठक में लिये गए ये फैसले

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, हॉर्स रेसिंग पर 28% GST लगाने पर सहमति.
कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा.
सिनेमाघरों में खाने-पीने के चीजों पर GST में होगी कटौती.
GST ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी.
कोलकाता में GST ट्रिब्यूनल के दो बेंच होंगे.

 

 

वित्त मंत्री ने क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा, दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि GST परिषद की बैठक में निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है.



 

pawansingh@todayexpress.org

 

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